सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भारत में लापता बच्चों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का आग्रह किया

सर्वोच्च न्यायालय ने एक केन्द्रीय मंच का सुझाव दिया, जिससे सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस गुमशुदा बच्चों के आंकड़ों को साझा कर सके और जांच में प्रभावी समन्वय स्थापित कर सके।

Supreme Court building surrounded by greenery under a cloudy sky.
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से भारत भर में लापता बच्चों का पता लगाने के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को लापता बच्चों का पता लगाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय (एमएचए) इस पहल के लिए राज्यों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने हेतु एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

यह मामला गैर-लाभकारी संस्था गुरिया स्वयं सेवी संस्थान द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान सुना गया, जिसमें कई राज्यों में लापता बच्चों के मामलों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला गया था, जिनमें से कई का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, “वर्तमान में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस इकाइयों में बच्चों का पता लगाने में समन्वय की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप तस्करी किए गए बच्चों को तुरंत या बिल्कुल भी बरामद नहीं किया जा रहा है।”

अदालत ने एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा जहाँ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस इकाइयाँ लापता बच्चों की जानकारी को एकत्रित कर सकें और जाँच रणनीतियों को साझा कर सकें।

पीठ ने कहा, “लापता बच्चों का पता लगाने के प्रयासों को और अधिक समन्वित बनाने के लिए, हमारा मानना ​​है कि भारत संघ के अधीन एक केंद्रीय पोर्टल आवश्यक है। एक समर्पित अधिकारी लापता बच्चों के डेटा का प्रबंधन कर सकता है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को जानकारी प्रसारित कर सकता है।”

केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह प्रस्ताव पर निर्देश प्राप्त करेंगी और तदनुसार जवाब देंगी।

भाटी ने कहा, “मैं अधिकारियों के साथ चर्चा करूँगी, एक योजना तैयार करूँगी और आवश्यकतानुसार राज्यों से परामर्श करूँगी।”

इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में निर्धारित है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह यह ज़िम्मेदारी केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं सौंपना चाहती, जिस पर पहले से ही भारी कार्यभार है।

पीठ ने कहा, “उन सभी राज्यों की पुलिस को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होना चाहिए जहाँ बाल तस्करी होती है। तस्कर अक्सर बच्चों को राज्यों, क्षेत्रों या यहाँ तक कि विदेशों में भी ले जाते हैं। एक उचित तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।”

न्यायमित्र के रूप में कार्य कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालाँकि केंद्र ने 2015 में गुमशुदा बच्चों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में खोया पाया पोर्टल शुरू किया था, लेकिन यह अंतर-राज्यीय जाँच समन्वय को सुगम बनाने में विफल रहा।

भट्ट ने आगे कहा, “तस्कर कानून से आगे हैं। याचिकाकर्ता संगठन ने उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में लापता बच्चों के कई मामलों में इसी तरह की कार्रवाइयाँ दिखाई हैं।”


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