दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम, छवि और आवाज के दुरुपयोग को रोका

बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने नाम, चित्र, आवाज और व्यक्तिगत विशेषताओं पर कानूनी संरक्षण की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

Aishwarya Rai Bachchan personality rights protected by Delhi High Court
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन. (इंस्टाग्राम)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाया है और बिना अनुमति के उनकी पहचान के दुरुपयोग पर रोक लगाई है। न्यायालय ने व्यक्तियों और व्यवसायों को बिना सहमति के उनके नाम, चित्र या आवाज़ का उपयोग करके लाभ कमाने से रोक दिया है। पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व का शोषण न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचाता है, बल्कि उनके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने बच्चन की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने नाम, समानता, आवाज़ और अन्य विशेषताओं सहित अपने व्यक्तिगत गुणों की सुरक्षा की माँग की थी। अपनी याचिका में, ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि कई लोग उनके वीडियो का उपयोग करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके, और यहाँ तक कि व्यावसायिक लाभ के लिए उनकी पहचान को आपत्तिजनक सामग्री से जोड़कर उनके अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

न्यायालय के 16-पृष्ठ के आदेश में सभी पक्षों को 72 घंटों के भीतर उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले वेब लिंक हटाने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति करिया ने कहा कि उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग जनता को गुमराह कर सकता है और यह गलत धारणा पैदा कर सकता है कि वह ऐसी सामग्री का समर्थन करती हैं।

“जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल उसकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान हो सकता है, बल्कि उसके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार पर भी असर पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों के अनधिकृत दोहन के दो पहलू हो सकते हैं – पहला, उसके व्यक्तित्व के गुणों को व्यावसायिक रूप से शोषित होने से बचाने के उसके अधिकार का उल्लंघन; और दूसरा, उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन, जिससे उसके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का हनन होता है,” अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जनवरी तय करते हुए कहा।

न्यायाधीश ने यह भी रेखांकित किया कि अदालतें ऐसे उल्लंघनों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकतीं, और कहा कि अनधिकृत शोषण से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला उसी पीठ द्वारा बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने के ठीक एक दिन बाद आया है। इससे पहले, अदालत ने कई अभिनेताओं की रक्षा की है। मई 2024 में, इसने विकृत वीडियो और व्यापारिक वस्तुओं के माध्यम से जैकी श्रॉफ के व्यक्तित्व के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ उनके अधिकारों को सुरक्षित किया। 2023 में, अभिनेता अनिल कपूर ने भी ऐसा ही एक मामला जीता था, जब अदालत ने उनके नाम, फ़ोटो, आवाज़ और उनके प्रसिद्ध “झकास” वाक्यांश के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह, नवंबर 2022 में, अमिताभ बच्चन को उनके प्रचार अधिकारों पर सुरक्षा मिली।

यह नया आदेश, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल शोषण के युग में, सेलिब्रिटी व्यक्तित्व अधिकारों की बढ़ती कानूनी मान्यता को उजागर करता है।


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