CBI ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को चुनौती दी; दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी राहत

उन्नाव रेप केस को लेकर शनिवार (27 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सुनवाई होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में हुआ प्रदर्शन
सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं ने जमानत के फैसले का विरोध किया। योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने योगिता-मुमताज समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।
राहुल गांधी ने पीड़िता से की मुलाकात
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीड़िता से मुलाकात की। बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को उन्होंने रेप केस की पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की थी। पीड़िता और उसके परिवार ने कांग्रेस नेता के सामने तीन मांगें रखीं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ध्यान में लेने का वादा किया। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलवाने का आश्वासन भी दिया।
हाई कोर्ट ने निलंबित की कुलदीप सेंगर की सजा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी। सेंगर भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक हैं। अदालत ने मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को यह फैसला दिया था। अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुके हैं।
सेंगर ने 2019 के फैसले को दी थी चुनौती
कुलदीप सेंगर ने निचली अदालत के दिसंबर 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अगर यह सजा निलंबित भी रहती है, तो भी सेंगर जेल में ही रहेगा। वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा काट रहा है। उस मामले में अभी सेंगर को जमानत नहीं मिली है।







